योजना का नाम
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना (MYSY)
विभाग
उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, राजस्थान सरकार
उद्देश्य
- प्रदेश के एक लाख युवाओं को स्वयं का उद्योग/व्यापार स्थापित करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना।
- प्रदेश के युवाओं को ‘नौकरी लेने वाला’ नहीं, बल्कि ‘नौकरी देने वाला’ बनाना।
- राज्य में स्वरोजगार का एक मजबूत ईको-सिस्टम विकसित करना।
- वित्त वर्ष 2025-26 में 10 हजार और वर्ष 2026-27 में 30 हजार युवाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य।
शुरुआत
15 जनवरी, 2026
लाभ
- 8वीं से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को सेवा एवं व्यापार क्षेत्र के लिए 3.5 लाख रुपये एवं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए 7.5 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही, अधिकतम 35 हजार रुपये की मार्जिन मनी भी दी जाएगी।
- स्नातक, आईटीआई और अधिक शैक्षणिक योग्यता वाले आवेदकों को सेवा एवं व्यापार क्षेत्र के लिए 5 लाख रुपये तथा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए 10 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही, 50 हजार रुपये तक की मार्जिन मनी भी दी जाएगी।
पात्रता
- राजस्थान के मूल निवासी, आयु 18-45 वर्ष हो।
- एचयूएफ, सोसायटी, भागीदारी फर्म, एलएलपी फर्म एवं कंपनी की स्थिति में उनका नियमानुसार पंजीकृत होना आवश्यक एवं संस्थान का 51 प्रतिशत या अधिक स्वामित्व 18 से 45 वर्ष के आयु के व्यक्तियों में निहित होना अनिवार्य है।
आवश्यक दस्तावेज
आधार कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, आवेदक की फोटो, शैक्षणिक और तकनीकी योग्यता का प्रमाण पत्र, संस्थागत आवेदन की स्थिति में 51 प्रतिशत से अधिक स्वामित्व का दस्तावेज।
आवेदन
एसएसओ आइडी या ई-मित्र के माध्यम से आवेदन किए जा सकते हैं।